पान ठेलों और किराना दुकानों पर अब नहीं बिकेंगे रोलिंग पेपर और गोगो कोन्स, उल्लंघन पर होगी सीधे जेल
नई पहल न्यूज नेटवर्क। रायपुर|राजधानी रायपुर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस कमिश्नरेट ने अपना सबसे कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। रायपुर पुलिस कमिश्नर ने कार्यभार संभालते ही अपनी दंडाधिकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 (जो पूर्व में 144 CrPC थी) के तहत पहला ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। यह आदेश सीधे तौर पर शहर के युवाओं और नाबालिगों को नशे की गर्त में धकेलने वाले सामानों की बिक्री पर प्रहार करता है।
क्यों पड़ी इस सख्त आदेश की जरूरत ?
कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी सामने आ रही थी कि नाबालिग और युवा नशे के लिए रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन्स और परफेक्ट रोल जैसे उत्पादों का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। इन उत्पादों में टाइटेनियम ऑक्साइड और पोटेशियम नाइट्रेट जैसे घातक रसायन पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं।
इन ठिकानों पर रहेगी कड़ी नजर (मुख्य पाबंदियां)
पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि अब रायपुर नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर निम्नलिखित स्थानों पर रोलिंग पेपर और गोगो कोन्स की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी:
- पान की दुकानें और ठेले
- परचून और किराना स्टोर
- चाय की दुकानें और कैफे
- रेस्टोरेंट और अन्य सहज उपलब्ध स्थान
29 मार्च तक रहेगा आदेश प्रभावी
यह आदेश आज 29 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यदि बीच में इसे वापस नहीं लिया गया, तो यह 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।



“जनहित में लिया गया एकतरफा फैसला”
समय के अभाव और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया है। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इस आदेश से आपत्ति है या इसमें शिथिलता चाहते हैं, तो वे कमिश्नर के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा।रायपुर पुलिस कमिश्नरेट का यह पहला दंडाधिकारी आदेश साफ संदेश देता है कि आने वाले समय में शहर की कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस का ‘हंटर’ इसी तरह चलता रहेगा।




