बड़ी कार्रवाई : खाकी की घेराबंदी में फंसे हल्दीबाड़ी के दो तस्कर, ₹63,000 का माल बरामद, भेजे गए जेल
नई पहल न्यूज नेटवर्क। चिरमिरी । जिले में अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ खाकी का हंटर पूरी बेरहमी से चल रहा है। एमसीबी पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए किराना दुकान की आड़ में चल रहे अवैध महुआ शराब के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जो मोटरसाइकिल पर शराब की खेप खपाने जा रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 15 लीटर महुआ शराब और तस्करी में इस्तेमाल हो रही बाइक जब्त की है।
वरिष्ठ अधिकारियों के रडार पर नशे के सौदागर
सरगुजा रेंज के आईजी दीपक कुमार झा और एमसीबी पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के सख्त तेवरों के बाद जिले में नशे के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है। एएसपी पुष्पेन्द्र नायक और सीएसपी चिरमिरी दीपिका मिंज के कड़े मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जाए। इसी कड़ी में चिरमिरी पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।

6 नंबर गोलाई के पास घेराबंदी, रंगे हाथों दबोचे गए आरोपी
चिरमिरी थाना प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह को मुखबिर से पक्का इनपुट मिला था कि हल्दीबाड़ी निवासी राकेश गुप्ता अपनी किराना दुकान की आड़ में अवैध महुआ शराब का बड़ा नेटवर्क चला रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम एक्टिव मोड में आई और जाल बिछाया गया।
जैसे ही आरोपी अपने साथी के साथ 6 नंबर गोलाई क्षेत्र के पास पहुंचे, पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रोक लिया। जब उनकी मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई, तो प्लास्टिक के झोले में छिपाकर रखी गई 15 लीटर महुआ शराब बरामद हुई।
जब्ती का ब्योरा:
- अवैध महुआ शराब: 15 लीटर (अनुमानित कीमत ₹3,000)
- हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल: (अनुमानित कीमत ₹60,000)
- कुल जब्ती: ₹63,000
ये हैं सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी
पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी हल्दीबाड़ी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जो लंबे समय से इस अवैध कारोबार में संलिप्त थे:
- राकेश गुप्ता (42 वर्ष), पिता- गुलाब गुप्ता, निवासी- भीसा दफाई, हल्दीबाड़ी।
- मदन सिंह (29 वर्ष), पिता- कबिलाश सिंह, निवासी- बगनाचा दफाई, हल्दीबाड़ी।
आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज, भेजे गए जेल
थाना चिरमिरी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 257/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत गैर-जमानती मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था और नशामुक्त माहौल बनाने के लिए यह अभियान आगे भी और सख्ती से जारी रहेगा।
इस टीम को मिली सफलता
इस शानदार और त्वरित कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में त्रिलोक साहू, संतोष साहू, अशोक एक्का, चन्द्रसेन राजपूत, एम.डी. हाफिज और मदन राजवाड़े की सराहनीय और जांबाज भूमिका रही।
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