
कार्यालय में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य, लंबित मामलों के निपटारे पर जोर

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, पुलिस मुख्यालय में अब शनिवार को भी कार्यालय खुलेगा। पुलिस महानिदेशक ने कार्यालयीन कार्यों की महत्ता और संवेदनशीलता को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करना है। आदेश के मुताबिक, सभी शाखाओं में प्रत्येक शनिवार को संरचनात्मक उपस्थिति अनिवार्य होगी। महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों से जुड़े शाखा प्रभारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। साथ ही, पर्यवेक्षण के लिए सहायक पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी की भी उपस्थिति आवश्यक होगी। यह आदेश 20 मई 2025 से प्रभावी हो गया है। इसकी प्रति सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। प्रशासन और लेखा विभाग के सभी शाखा प्रभारियों को भी इस आदेश का पालन करना होगा।

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