

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोयला और DMF घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से 6 आरोपियों को जमानत मिल गई है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई, रजनीकांत तिवारी, वीरेंद्र जायसवाल और संदीप नायक 31 मई को जेल से बाहर आएंगे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते आरोपियों को छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक लगा दी है।बसभी आरोपियों को रिहाई के एक सप्ताह के भीतर राज्य के बाहर अपने रहने का पता देना होगा। उन्हें स्थानीय थाने में भी अपने निवास की जानकारी देनी होगी।
कोर्ट ने आरोपियों को जमानत पर रिहा होते ही अपने पासपोर्ट विशेष अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही जांच में पूरा सहयोग करना होगा।बमामले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी को जमानत नहीं मिली है। वह अभी जेल में ही रहेंगे। आरोपियों की रिहाई पहले 30 मई को होनी थी। लेकिन रिहाई आदेश रायपुर जेल में देर से पहुंचने के कारण यह 31 मई को होगी।

ये 6 आरोपी होंगे रिहा
- सौम्या चौरसिया
- रानू साहू
- समीर विश्नोई
- रजनीकांत तिवारी
- वीरेंद्र जायसवाल
- संदीप नायक
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