टीआई विजय सिंह के नेतृत्व में चला विशेष अभियान; बिना नंबर प्लेट वाहनों और ओवरलोडेड ऑटो पर चला चालानी चाबुक, शराब तस्कर गिरफ्तार
नई पहल न्यूज नेटवर्क। जनकपुर : क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जनकपुर पुलिस ने एक बड़ा अभियान छेड़ा है। पुलिस अधीक्षक (SP) रत्ना सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी (TI) विजय सिंह के सशक्त नेतृत्व में थाना जनकपुर पुलिस टीम ने 01 सितंबर 2026 से 15 सितंबर 2026 तक अवैध शराब, शराबखोरी, ड्रंक एंड ड्राइव और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस विशेष अभियान से नियम तोड़ने वालों और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है।
पुलिस का स्पष्ट संदेश—नियम तोड़े तो खैर नहीं!
जनकपुर पुलिस ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर गुंडागर्दी, शराब पीकर गाड़ी चलाना या स्कूली बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करना अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसपी रत्ना सिंह के सख्त रवैये और टीआई विजय सिंह की मैदानी सक्रियता का ही नतीजा है कि महज 15 दिनों के भीतर दर्जनों आरोपियों और नियम तोड़ने वालों पर वैधानिक/चालानी कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना वसूला गया है।
ड्रंक एंड ड्राइव पर कसा शिकंजा (शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले)
शराब के नशे में वाहन चलाकर दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले चालकों के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला तैयार कर न्यायालय पेश किया गया:
- संतोष गुप्ता (उम्र 31, निवासी ग्राम निपुनिया, सीधी)
- कमल प्रसाद (उम्र 29, निवासी ग्राम करवां, जनकपुर)
- बबलू केवट (उम्र 46, निवासी जनकपुर)
- देवीदीन अहिरवार (उम्र 37, निवासी ग्राम बेला, जनकपुर)
- रावेन्द्र सिंह (उम्र 20, निवासी ग्राम सेमरिहा, जनकपुर)
मासूमों की सुरक्षा से खिलवाड़: ऑटो चालक पर ₹4,000 का चालान
स्कूली बच्चों को क्षमता से अधिक भूसे की तरह भरकर ले जाने वाले एवं परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालक के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की।
- चालक: रमाशंकर सिंह (उम्र 20, निवासी ग्राम पडौली)
- कार्रवाई: धारा 3/181, 5/180, 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹4,000/- का चालान काटा गया।
बिना नंबर प्लेट वाहनों पर चला पुलिस का डंडा
सड़कों पर बिना नंबर प्लेट घूम रहे और बिना लाइसेंस/दस्तावेज के वाहन दौड़ा रहे चालकों पर शमन शुल्क (जुर्माना) लगाया गया:
- रामभजन बैगा (38 वर्ष, निवासी मेहँदीली) – जुर्माना राशि ₹1,000/-
- सतीश साहू (25 वर्ष, निवासी कलीज) – जुर्माना राशि ₹1,000/-
- रविक्रांत केवट (31 वर्ष, निवासी ग्राम नौटिया) – जुर्माना राशि ₹2,000/-
- राखेलावन (40 वर्ष, निवासी ग्राम चौकपारा) – जुर्माना राशि ₹1,000/-
- राजमणि यादव (36 वर्ष, निवासी ग्राम नारायणपुर) – जुर्माना राशि ₹2,000/-
- संजय कुमार (20 वर्ष, निवासी ग्राम नेरूआ) – जुर्माना राशि ₹2,000/-
अवैध शराब तस्करों और शराबियों पर आबकारी एक्ट का प्रहार
अवैध महुआ शराब बेचने और सार्वजनिक स्थलों पर शराबखोरी करने वालों के खिलाफ जनकपुर पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए:
- अवैध शराब जब्ती व बाइक ज़ब्त:
- आरोपी संजय वर्मा (उम्र 37, निवासी लखनटोला चौकी कुवारपुर) के कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब (कीमत ₹2,000/-) और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (कीमत ₹35,000/-) ज़ब्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
- आरोपी प्रकाश कहार (उम्र 30, निवासी जनकपुर आवासपारा) से 02 लीटर महुआ शराब (कीमत ₹400/-) जब्त कर धारा 34(क)(1) आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई।
- सार्वजनिक स्थान पर शराबखोरी करने वालों पर धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट:
- अजीत सिंह (24 वर्ष, निवासी ग्राम भरतपुर)
- पिंटू चौधरी (24 वर्ष, निवासी ग्राम भरतपुर)
- बबलू केवट (46 वर्ष, निवासी ग्राम खाल्हेपारा जनकपुर)
- पिंटू प्रजापति उर्फ छर्रा (35 वर्ष, निवासी न्यू बस स्टैंड जनकपुर)
- राय सिंह मरावी (45 वर्ष, निवासी ग्राम उमरवाह बड़काडोलपारा)
थाना प्रभारी विजय सिंह का कड़ा संदेश:
“पुलिस अधीक्षक एसपी रत्ना सिंह के निर्देशों का पालन करते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, बिना नंबर प्लेट के घूमने वाले और अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।”
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