छत्तीसगढ़ कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला : प्रदेश में लागू होगी ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’, युवाओं की अधिकतम आयु सीमा बढ़कर 45 वर्ष

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नई पहल न्यूज नेटवर्क। रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई दूरगामी और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। युवाओं को रोजगार सृजन से जोड़ने से लेकर निर्यात प्रोत्साहन और न्यायिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तक, मंत्रिपरिषद ने 5 प्रमुख प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है।

1. ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को हरी झंडी (500 करोड़ का बजट)

​छत्तीसगढ़ के युवाओं को जॉब-सीकर से जॉब-क्रिएटर बनाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने इस नई योजना को मंजूरी दी है।

  • लागत व समयसीमा: आगामी 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: राज्य के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
  • NIPUN Job Engine: उद्योगों की आवश्यकतानुसार कौशल विकास और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म।

2. ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी

​प्रदेश को देश का प्रमुख एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए नई निर्यात नीति लागू की गई है।

  • बाजार पहुंच: ई-कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराया जाएगा।
  • फोकस क्षेत्र: कृषि और औद्योगिक उत्पादों में वैल्यू एडिशन (मूल्य संवर्धन) कर निर्यात की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करना।

3. नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI)

​नवा रायपुर अटल नगर को देश के प्रमुख कौशल और तकनीकी शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

  • भूमि आवंटन: ग्राम तेंदुवा में भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई।
  • लागत व क्षमता: लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस संस्थान में प्रतिवर्ष 1,000 दीर्घकालिक और 3,000 अल्पकालीन प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा।

4. सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष

​राज्य शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवकों, संविदाकर्मियों, निगम-मंडल के कर्मचारियों और नगर सैनिकों को उच्च पदों पर जाने के समान अवसर देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है।

  • आयु सीमा में छूट: शासकीय सेवाओं व उच्च पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। इसके लिए जल्द ही एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

5. दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन हेतु भूमि विनिमय को मंजूरी

​न्यायिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नवीन न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

  • भूमि विनिमय: ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) की 4 हेक्टेयर भूमि के बदले ग्राम पाहंदा (तहसील पाटन) में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि BSP को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान बाजार मूल्य समान है।

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